हाईकोर्ट ने एके-47 राइफल एवं विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले के विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एकलपीठ को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है और आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत बार- बार बुला रही है लेकिन आरोपी, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपित विधायक इस कानूनी प्रक्रिया के पालन में कोर्ट से सहयोग नही कर रहे हैं। बताते चलें आर्म्स एक्ट एवम विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक जेल में है ।