लड़कियों-महिलाओं को छेड़ने वालों की खैर नहीं..बालू-शराब और जमीन माफियाओं की नकेल कसेगी नीतीश सरकार, सभी DM के पास होगा
PATNA: बिहार विधानसभा में आज गुरूवार को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पास हो गया. सरकार का दावा है कि कानून बन जाने से बालू-शराब और जमीन माफियाओं पर करारा प्रहार किया जा सकेगा. बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे जानना जरूरी है. विधेयक के कानून बनने के बाद जिला दंडाधिकारियों की शक्ति में काफी इजाफा होगा. जिलाधिकारियों को लगेगा कि कोई व्यक्ति या असमाजिक तत्व से शांति भंग होने की संभावना है तो उसे बाहर किया जा सकता है. अधिकतम दो साल तक किसी व्यक्ति या असमाजिक तत्व को बाहर रखा जा सकता है. कई ऐसे अपराध हैं जिसमें पाए जाने पर यह कार्रवाई हो सकती है, जिसमें बालू का कारोबार, शराब का धंधा, जमीन पर जबरन कब्जा, लड़कियों छेड़खानी का मामला दर्ज है
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 हुआ पास बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में स्पष्ट किया गया है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता हो, उस पर इस कानून के तहत कार्रवाई संभव है. इसके अलावे बच्चों से यौन अपराध करता हो. धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मो, मूलवंशीय या जाति या समुदायों के बीच शब्दों से शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित करता हो या इसका प्रयत्न करता हो. जो स्त्रियों और लड़कियों पर अश्लील फब्तिय़ां कसता हो या उसे छेड़ता हुआ पाया गया हो, बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानों के अधीन गुंडा घोषित किया गया हो. जो संगठित अपराध करता हो, अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में हो, अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रताड़ित करता हो. कोई भी व्यक्ति बालू से संबंधित अपराध करता हो या अपराध का प्रयास करता हो ,उसके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही जो पर इस कानून के तहत कार्रवाई संभव है.
इसके अलावे बच्चों से यौन अपराध करता हो. धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मो, मूलवंशीय या जाति या समुदायों के बीच शब्दों से शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित करता हो या इसका प्रयत्न करता हो. जो स्त्रियों और लड़कियों पर अश्लील फब्तिय़ां कसता हो या उसे छेड़ता हुआ पाया गया हो, बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानों के अधीन गुंडा घोषित किया गया हो. जो संगठित अपराध करता हो, अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में हो, अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रताड़ित करता हो. कोई भी व्यक्ति बालू से संबंधित अपराध करता हो या अपराध का प्रयास करता हो ,उसके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही जो शराब या मादक पदार्थ का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय या वितरण करता हो या आगे बढ़ाने के लिए धन खर्च करता हो.
साथ ही किसी जानवर, जहाज जहाज या अन्य वाहन या किसी अन्य संसाधन से आपूर्ति करता हो. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की अधीन कोई दंडकर्ता हो. इसके साथ ही स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य के रूप में अवैध और अनधिकृत रूप से धमकी देकर, गैर कानूनी तरीके से किसी की भूमि या भवन या अन्य संपत्ति पर कब्जा करता हो या कब्जे का प्रयास करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं......रीता सिंह
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