दिनांक–16 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन– 2024 के संचालन हेतु निर्गत प्रेस नोट संख्या के आलोक में आज जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त में बताया कि आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है तथा संपूर्ण जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।उप विकास आयुक्त के द्वारा आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंपलेट / इत्यादि के मुद्रण से संबंधित नियमों, संपत्ति विरूपण पर रोक, लाउडस्पीकर का प्रयोग से संबंधित नियम, वाहनों का प्रयोग से संबंधित एवं जुलूस रैली उद्घाटन शिलान्यास पर रोक संबंधी नियम, सरकारी सेवकों के आचरण, इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई।
स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु तैयारी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।साथ ही एमसीएमसी के द्वारा प्रिंट , इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया की मॉनिटरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से संबंधित विज्ञापनों का पूर्ण प्रमाणीकरण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में डीएसपी दीपक कुमार, अप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार, सदर एसडीओ संजीव कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह के साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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