कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट आये न्यायमूर्ति पीबी बैजंत्री ने एपीपी को राज्य के सभी एसपी से इस बात की पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है कि आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है।
साथ ही पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है की नहीं। अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी है? एसपी को एक सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी एपीपी को देने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने सोमवार को हाईकोर्ट में लंबित अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में एक कार्यालय आदेश जारी किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी के सभी एपीपी को संबंधित जिला के एसपी से केस के बारे में पूरी जानका