नया साल भी जेल में ही गुजरना पड़ेगा संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित तौर पर दिल्ली एलसीडी टीवी से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह फैसला सुनाया राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह की जमानत अर्जी पर 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
मणि लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब काम खत्म कर दिया है, जिसमें कामचलाऊ बिजली के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कुछ अल्कोहलिक सामान, थोक और खुदरा सामान को आर्थिक लाभ हुआ है। सिंह ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नही किया है ,इसके लिए साक्ष्य जुठाएँगे ।
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